Monday, April 8, 2024

GST क्या है? क्यों जरूरी है जीएसटी? जानें, GST से क्या होगा सस्ता और क्या महंगा..?

एक राष्ट्र एक टैक्स के मंत्र के साथ देश में GST - 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। जानें क्या है GST? क्यों जरूरी है जीएसटी? GST से क्या होगा सस्ता, क्या महंगा?

GST (Goods And Services Tax)

क्यों जरूरी है जीएसटी (GST)?

• भारत का वर्तमान कर ढांचा (Tax Structure) बहुत ही जटिल है।
• भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।
• इस कारण देश में अलग अलग तरह प्रकार के कर लागू है, जिससे देश की वर्तमान कर व्यवस्था बहुत ही जटिल है।
• कंपनीओं और छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना एक मुश्किल होता है।
GST केवल अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करेगा, प्रत्यक्ष कर जैसे आय-कर आदि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही लगेंगे।
• जीएसटी के लागू होने से पुरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा जिससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत में स्थिरता आएगी।
• संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए जीएसटी दो स्तर पर लगेगा– सीजीएसटी (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर) और एसजीएसटी (राज्य वस्तु एवं सेवा कर)।
• सीजीएसटी का हिस्सा केंद्र को और एसजीएसटी का हिस्सा राज्य सरकार को प्रा्त होगा।
• एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की स्थिति में आईजीएसटी (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) लगेगा।
• आईजीएसटी का एक हिस्सा केंद्र सरकार और दूसरा हिस्सा वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले राज्य को प्राप्त होगा।
• व्यवसायी ख़रीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी की इनपुट क्रेडिट ले सकेंगे जिनका उपयोग वे बेचीं गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी के भुगतान में कर सकेंगे।
GST के तहत उन सभी व्यवसायी, उत्पादक या सेवा प्रदाता को रजिस्टर्ड होना होगा जिन की वर्ष भर में कुल बिक्री का मूल्य एक निश्चित मूल्य से ज्यादा है।
• प्रस्तावित जीएसटी में व्यवसायियों को मुख्य रूप से तीन अलग अलग प्रकार के टैक्स रिटर्न भरने होंगे जिसमें इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और एकीकृत रिटर्न शामिल है।

CGST, SGST और IGST क्या हैं ?

• CGST,IGST और SCGT गुड्स और सर्विस टेक्स के ही पार्ट है जो भारत में 1 जुलाई से लागु होंगे।
• राज्य के भीतर माल बेचने पर CGST(central goods and service tax) तथा SGST(state goods and service tax) लगेगा. उदाहरण. यदि कोई राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान के व्यक्ति को माल बेचता है और उस वस्तु और उस वस्तु पर GST की rate18% है तो 9%CGST तथा 9%SGST लगेगा।
• और यदि माल राज्य के बाहर के व्यक्ति को बेचा जाता है तो 18 % की दर से IGST लगेगा।

आगे पढ़ें
कौन-कौन लोग जीएसटी के दायरे में आएंगे

Next Page — 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hindi News से जुड़े हर बड़ी खबर लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वॉइन करें, साथ ही ट्विटर पर फॉलो करे...
error: Content is protected !!